Site icon TimeKhabar

Tax Deduction: डोनेशन पर मिलता है टैक्स डिडक्शन का लाभ

Tax Deduction भारत देश में कई लोग किसी चैरिटी, एनजीओ या फिर किसी फंड में डोनेशन देते हैं। अगर आप भी डोनेशन देते हैं तो ये खबर आपको खुश कर देगीबता दें कि इनकम टैक्स act 1961 के सेक्शन 80G के तहत टैक्सपेयर्स डोनेशन की गई राशि पर Tax DeductionTax Deduction के लिए क्लेम कर सकते हैं। जो आप का अधिकार है

आप तब ही क्लेम कर सकते हैं जब वह किसी फंड में या फिर चैरिटी में कोई डोनेशन देते हैं।

कितना ले सकते हैं Tax Deduction का लाभ

इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80G के तहत करदाता डोनेशन पर टैक्स Tax Deduction का लाभ आसानी से उठा सकते हैं। जिसमें करदाता को 50% फीसदी से 100% फीसदी तक का लाभ उठा सकता है।

यह फायदा डोनेशन के शेयर पर आधारित होता है। आपको बता दें कि Tax Deduction के लिए क्लेम करने से पहले टैक्सपेयर्स को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है।जो बहुत जरूरी है

कुछ बातों का जरूर रखें ध्यान

अगर आप डोनेशन में जैसे कि खाना , वस्त्र , मेडिसिन आदि देते हैं तो इसके लिए आपको टैक्स डिडक्शन के लिए क्लेम नहीं किया जा सकता है। सेक्शन 80G धारा के तहत यह कर छूट के लिए मान्य नहीं है।

टैक्सपेयर्स 2,000 रुपये से ऊपर का डोनेशन कैश में करता है तब भी वह टैक्स कटौती का लाभ नहीं उठा सकता है।

आपको टैक्स देना हो सकता है

डोनेशन सर्टिफिकेट भी जरूरी है

आप अगर कर कटौती का लाभ उठाना चाहता है तो इसके लिए आपको Form 10BE में डोनेशन का सर्टिफिकेट पाना जरूरी है। इस सर्टिफिकेट में संस्था की जानकारी शामिल होनी चाहिए, जिस संस्था को डोनेशन दिया गया है।

इसके अलावा आपके संस्था जिसके तहत डोनेशन उपलब्ध है डोनेशन की राशि बाकी सभी डीटेल्स होना जरूरी है जिसमें इसके अलावा पेन संस्था का नाम भी होना चाहिए

टेक्स्ट देने वाला को और सर्टिफिकेट सुरक्षित रखने के लिए जरूरी होती है इसके अलावा उसे संस्था से मिलने वाली दो एशिया रिसीव को भी संभाल कर रखना चाहिए बता दें कि आप डोनेशन रिसीव में नाम पता दान करता का नाम राशि और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिलने वाली रजिस्ट्रेशन नंबर होना बहुत जरूरी है

आप जब भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाएं तो उसे वक्त आप को यह सब जानकारी देनी जरूरी होती है

 

Exit mobile version